भारत का संविधान (Constitution of India) देश का सर्वोच्च कानून है, जो भारत के शासन की मूल संरचना, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है।
भारत के संविधान का विवरण
विवरण
जानकारी
संविधान का निर्माण
संविधान सभा
प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉ. भीमराव अंबेडकर
अधिनियमित तिथि
26 नवंबर 1949
लागू होने की तिथि
26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)
भाषा
मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी (अन्य भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है)।
संविधान की प्रकृति
लिखित और कठोर
संविधान के भाग
25 भाग
अनुसूचियाँ
12 अनुसूचियाँ
अनुच्छेदों की संख्या
प्रारंभिक रूप में 395 अनुच्छेद (वर्तमान में 470+ अनुच्छेद)।
संशोधन
105 संशोधन (2024 तक)।
संविधान की मुख्य विशेषताएँ
विशेषता
विवरण
संप्रभुता (Sovereignty)
भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है।
लोकतंत्र (Democracy)
भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है।
धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
भारत किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता।
संघीय ढांचा (Federal Structure)
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।
मौलिक अधिकार
नागरिकों को 6 प्रमुख अधिकार प्रदान किए गए हैं।
नीति निर्देशक तत्त्व
राज्य के नीति निर्माण के दिशा-निर्देश।
संविधान की सर्वोच्चता
संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है।
संविधान के भाग
भारत के संविधान को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जो देश के शासन, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों, और सरकार की संरचना के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करते हैं। यहां संविधान के सभी भागों की जानकारी दी गई है:
भाग संख्या
भाग का नाम
विवरण
भाग I
संघ और उसका क्षेत्र
भारत और उसके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना।
भाग II
नागरिकता
भारत के नागरिकता के प्रावधान।
भाग III
मौलिक अधिकार
नागरिकों के अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण से संरक्षण, आदि।
भाग IV
राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व
राज्य के नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शन।
भाग IV-A
मौलिक कर्तव्य
नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य।
भाग V
संघ सरकार
राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका की संरचना।
भाग VI
राज्यों की सरकार
राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और न्यायपालिका।
भाग VII
राज्यों का पुनर्गठन
(अब यह भाग संविधान से हटा दिया गया है।)
भाग VIII
संघीय क्षेत्र
केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रशासन का प्रावधान।
भाग IX
पंचायत
ग्रामीण स्वशासन के लिए पंचायत व्यवस्था।
भाग IX-A
नगरपालिकाएँ
शहरी स्वशासन के लिए नगरपालिकाओं की संरचना।
भाग IX-B
सहकारी समितियाँ
सहकारी समितियों के प्रबंधन के प्रावधान।
भाग X
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय समूहों के प्रशासन का प्रावधान।
भाग XI
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध
विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का विभाजन।
भाग XII
वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद
केंद्र और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रावधान।
भाग XIII
भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य
व्यापार और वाणिज्य पर राज्य की शक्तियों का प्रावधान।
भाग XIV
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
लोक सेवाओं और लोक सेवा आयोग का प्रावधान।
भाग XIV-A
न्यायाधिकरण
प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों का प्रावधान।
भाग XV
चुनाव
चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान।
भाग XVI
विशेष प्रावधान
अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
भाग XVII
राजभाषा
भारत की राजभाषा और अन्य भाषाओं का प्रावधान।
भाग XVIII
आपातकालीन प्रावधान
राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के लिए प्रावधान।
भाग XIX
विविध प्रावधान
विभिन्न प्रावधान जैसे पदों की शपथ और घोषणाएँ।
भाग XX
संविधान का संशोधन
संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
भाग XXI
अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान
जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।
भाग XXII
संविधान का लघु नाम, प्रारंभ और हिंदी में अनुवाद
संविधान के प्रारंभिक और अंतिम प्रावधान।
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
अधिकार
विवरण
समानता का अधिकार
सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार
स्वतंत्रता के अधिकार जैसे बोलने, विश्वास करने की आज़ादी।
शोषण के विरुद्ध अधिकार
मानव शोषण जैसे बाल श्रम पर प्रतिबंध।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
किसी भी धर्म को मानने या न मानने की आज़ादी।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
भाषाई और अल्पसंख्यकों के संरक्षण।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय पाने का अधिकार।
मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
कर्तव्य
विवरण
संविधान का पालन करना।
संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना।
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना।
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
नीति निर्देशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)
उद्देश्य
विवरण
समाजवादी और आर्थिक न्याय।
समान वेतन, गरीबों के कल्याण और लैंगिक समानता।
शिक्षा और स्वास्थ्य।
सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ।
अंतर्राष्ट्रीय शांति।
पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध।
संविधान की अनुसूचियाँ
अनुसूची
विवरण
पहली अनुसूची
राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची।
दूसरी अनुसूची
राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, आदि के वेतन।
तीसरी अनुसूची
शपथ और घोषणाएँ।
चौथी अनुसूची
राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन।
पाँचवीं अनुसूची
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रबंधन।
छठी अनुसूची
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।
दसवीं अनुसूची
दल बदल विरोधी कानून।
बारहवीं अनुसूची
नगरपालिकाओं के कार्य और जिम्मेदारियाँ।
संविधान में संशोधन (Amendments)
संशोधन संख्या
विवरण
पहला संशोधन (1951)
भूमि सुधार और मौलिक अधिकारों की रक्षा।
42वां संशोधन (1976)
संविधान को “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” बनाने के लिए।
73वां संशोधन (1992)
पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा।
103वां संशोधन (2019)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण।
निष्कर्ष
भारत का संविधान न केवल देश के शासन की संरचना को परिभाषित करता है, बल्कि नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य भी प्रदान करता है। यह एक जीवित दस्तावेज है, जिसे समय-समय पर देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है।