बिहार में जमींन सर्वे के लिए खतियान अनिवार्य था। कई लोगो के पास से खतियान खो जाता था या खतियान का पता नहीं होने पर उसकी खेत का सर्वे नहीं होता था लेकिन बिहार सरकार ने इसका भी हल निकाला जिससे लोगो की परेशानी काम हो गई। सर्वे के लिए खाता नंबर और प्लॉट नंबर से भी काम चल जायेगा अगर जमीन गैर मजूरुआ या अन्य जमीन जो किसी के नाम नहीं है वह जमीन सरकार के नाम से सर्वे किया जायेगा फिर भी उस पर अधिकार जिस किसान के पास है उसी के पास रहेगा।
सरकारी जमीन पर कब्ज़ा वालो का क्या होगा ?
अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर लिया है, जमीन गैर मजरुआ, आम या गैर गरमजरुआ, भू-दान,बंदोबस्ती,धार्मिक स्थल, या वक्ख बोर्ड का जमीं हो वो सभी सरकार के नाम से सर्वे किया जायेगा, सरकार के आदेश के अनुसार इस तरह के जमीन पर से किसी को बेदखल नहीं किया जायेगा।